संघ ( भाग - 05 )

संघ 
{ भाग - 05, 52-151 }

राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख पद ब्रिटेन से लिया गया है।

अनुच्छेद 52 : भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा।

अनुच्छेद 54 : राष्ट्रपति का निर्वाचन इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है।

अनुच्छेद 55 : कोटा इसमें जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किन्तु कोटा से काम वोट पाने पर भी जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है।

अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है।

अनुच्छेद 57 : दुबारा निर्वाचन  :  एक व्यक्ति दुबारा राष्ट्रपति के लिये निर्वाचित हो सकता है।

अनुच्छेद 58 : योग्यता :  1. भारत का नागरिक होना चाहिए , 2. 35 वर्ष आयु होनी चाहिए , 3. लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए , 4. 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुंडक होनी चाहिए।

अनुच्छेद 59 : दशाएं / शर्तें : 1. पागल या दिवालिया न हो , 2. लाभ के पद पर न हो , 3. संसद या विधानमंडल में सदस्य न हो।

अनुच्छेद 60 : राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य /वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं।

अनुच्छेद 61 : महाभियोग यह U S A के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों यानि उच्च सदन या निम्न सदन कोई भी शुरू कर सकता है जिस सदन से महाभियोग शुरू होगा उस सदन का 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। उसके बाद वह सदन 2 / 3 बहुमत से महाभियोग पारित करेगा। उसके बाद वह दूसरे सदन को भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सुचना दी जाएगी ।उसके बाद दूसरे सदन में भी यदि 2 / 3 बहुमत से पारित हो जायेगा तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जायेगा ।

अनुच्छेद 62 : राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पदवधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जायेगा।

उपराष्ट्रपति 

अनुच्छेद 63 - भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 64 : यह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होगें।
 
अनुच्छेद 65 : राष्ट्रपति पद खाली होनें पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगें इसलिये इनकों वेतन व भत्ते राष्ट्रपति वालें मिलेगें।
नोट: वोट नही डालेंगें लेकिन निर्णायण वोट डाल सकते है।

अनुच्छेद 66 : नियुक्ति
  • चुनाव :  गुप्त, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय व समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अुनसार
  • योग्यता :  भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष आयु, राज्य सभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता
अनुच्छेद 67 : कार्यकाल -
  • 5 वर्ष
  • त्यागपत्र :  राष्ट्रपति को देंगें।
  • पद से हटाना - राज्य सभा में प्रस्ताव लाया जायेगा। 50 प्रतिशत से अधिक पर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोक सभा की केवल अनुमति चाहिए।
अनुच्छेद 69 : शपथ : राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाएगा।

प्रधानमंत्री एवं मत्रीपरिषद् 

अनुच्छेद 74 :राष्ट्रपति जी प्रधानमत्री व उसकी मंत्रीपरिषद् की सलाह पर काम करेंगें।

अनुच्छेद 75 : राष्ट्रपति प्रधानमत्री व उसकी मंत्रीपरिषद् की नियुक्ति करेंगें। 

नोट: मत्रीपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है।
कौन बनेगा प्रधानमंत्री - 
  • लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य
  • सदस्य न होनें पर 6 महीनें में उसे दोनेां सदनों में से किसी में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। साथ ही साथ लोक सभा में बहुमत भी हासिल करना होगा।
संसद 

भारत सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है। 
ससंद के 03 अंग हैं - राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा संसद के  02 सदन है : राज्यसभा, लोकसभा

अनुच्छेद 80 : राज्यसभा
  • अन्य नाम - राज्‍यों की परिषद / उच्च सदन / स्‍थायी सदन
 राज्यसभा सदस्य संख्या :
  • अधिकतम सदस्य - 250 {12 मनोनीत + 238 निर्वाचित (229 State + 08 UT ) }
  • वर्तमान सदस्य - 245 {12 मनोनीत + 233 निर्वाचित (225 State + 08 UT ) }
08 UT = Delhi 03 +  Pondicherry 01 + J&K 04

राज्य सभा की शक्तियां :
  • उपराष्ट्रपति को हटानें का पहला प्रस्ताव राज्य सभा में ही लाया जायेगा।
  • Ar.317 - अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति
  • Ar.249 - राज्य सूची के विषय में परिवर्तन का अधिकार है।
अनुच्छेद 81 : लोकसभा
  • अन्य नाम - लोगों का सदन / निम्न सदन / प्रथम सदन / लोकप्रिय सदन / प्रतिनिधि सभा
  • लोकसभा में (अनुच्छेद 331 ) और राज्य विधानसभा में (अनुच्छेद 333) के लिए एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया।
लोकसभा सदस्य संख्या :
  • अधिकतम सदस्य - 550 { 550 निर्वाचित (530 State + 20 UT ) }
  • वर्तमान सदस्य - 543 { 543 निर्वाचित (524 State + 19 UT ) }
19 UT = Delhi 07 +  Other UT 12

लोक सभा की शक्तियां :
  • Ar. 110 मनी बिल लोकसभा में ही लाया जायेगा। राज्य सभा केवल 14 दिन तक उसे रोक कर सुझाव दे सकती है पर बाध्य नही कर सकती।
  • Ar. 108 स्ंयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुलाएगा। सुयक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा।
अनुच्छेद 83 :सदनों की अवधि 
  • राज्य सभा - सदस्य कार्यकाल : 06 वर्ष तक ( जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर 02 साल में सेवा-निवृत होते हैं। ){ इसे भंग नहीं किया जा सकता। }
  • लोक सभा : 5 वर्ष या प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पहले राष्ट्रपति इसे भंग / विघटितकर कर सकता है।
अनुच्छेद 84 : सदन योग्यता 
  • भारत का नागरिक हो दोनों सदन
  • लोक सभा का सदस्य 25 वर्ष, राज्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए।
  • पागल व दिवालिया न हो।
  • किसी लाभ के पद पर न हो।
अनुच्छेद 85 : संसद‌ के सत्र, सत्रावसान और विघटन
  • (1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद‌ के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।
  • (2) राष्ट्रपति, समय-समय पर :-
    • (क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;
    • (ख) लोकसभा का विघटन कर सकेगा।
Exam Point :
  • सत्र - मानसून सत्र जुलाई से सितम्बर, शीतकालीन सत्र नवम्बर से, बजट सत्र :फरवरी से अप्रैल/मई
  • सत्रावसान  - सत्र की समाप्ति इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है।
  • लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। अब तक 3 बार संयुक्त सत्र हुआ। 1961 दहेज प्रथा पर, 1978 बैकिग सुधार पर, पोटा का बिल टेरीरिसम रोकने के लिए।
  • भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, सामान्य बहुमत से सम्बन्धित है।
  • संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष करता है 
  • संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति सम्बोधित करता है। 
  • अस्थायी ससंद भारत में 17 अप्रैल, 1952 तक अस्तित्व में रही।
  • भारतीय संसद की सम्प्रभुता प्रतिबंधित है - न्यायिक समीक्षा से
  • लोक सभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलेंकर थे
  • लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था

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