नागरिकता
{ भाग - 02, 6-11 }
Article 5 : संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
- इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—
- (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
- (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
- (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।
Article 6 : भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
19 जुलाई, 1948 के बाद भारत आए
Article 7 : पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता।
Article 8 : भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों ( NRI ) को नागरिकता
Article 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न { अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता }
Article 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहना { जो व्यक्ति पहले से भारत का नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत भी नागरिक बना रहेगा. }
Article 11 : संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
Important :
- नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 05 - जन्म से, वंशानुसार, पंजीकरण से, देशीकरण , भूमिविस्तार
- नागरिकता समाप्त होनें के कारण 03 - स्वैच्छिक त्याग,बर्खास्तगी द्वारा, सरकार द्वारा वंचित किया जाना
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