भारतीय निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 : राष्ट निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान
अनुच्छेद 325 : धर्म,जाति, लिंग,जन्म स्थान के आधार पर निर्वाचन से वंचित नही किया जायेगा।
अनुच्छेद 326 : वयस्कता के आधार पर मतदान देने का अधिकार है। ( मतदान देने का यह अधिकार कानूनी अधिकार है। )
अनुच्छेद 327 : संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव / निर्वाचन सम्बन्धी नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है।
अनुच्छेद 328 : यदि संसद द्वारा उस संबंध में प्रावधान नहीं किया गया तो, राज्य विधान मण्डल निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा।
अनुच्छेद 329 : चुनाव के सम्बन्ध में बनाये गये कानून न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है।
Exam Point :
- Election Commission of India का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ।
- इसे संसद, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कार्य संपन्न कराने का ज़िम्मा दिया गया है।
- अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो होगा।
- अध्यक्ष की नियुक्ति व त्यागपत्र राष्टपति के हाथ में है। लेकिन इनको महाभियोग से भी हटाया जा सकेगा।
- अध्यक्ष का पद मुख्य न्यायधीश के समान है।
- अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारें में संविधान में प्रावधान नही दिया गया।
- 1950 से लेकर 1989 तक भारतीय निर्वायन आयोग केवल एक सदस्य निकाय रही। 1993 से लेकर वर्तमान में 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य है।
- 61वां संशोधन 1989 - मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गयी।
- मतदान की श्याही - सिल्वर नाइटरेट
- पहली बार आम चुनावों में इबीएम का उपयोग - 2004 में
- देश का पहला वोटर पार्क कहा है - गुरूग्राम में।
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