संविधान संशोधन (भाग - 20)

संविधान संशोधन
{ भाग - 20, 368 }

सविंधान में संविधान संशोधन के प्रकार :-
  1. साधारण बहुमत
  2. विशेष बहुमत
  3. विशेष बहुमत और राज्य के विधान-मंडलों की स्वीकृति 
तथा सभी में राष्ट्रपति की स्वीकृति हो।

01. साधारण बहुमत : सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से 1 ज़्यादा वोट + राष्ट्रपति की स्वीकृति । यह अनुच्छेद 368 में नही आता ।

संशोधन के प्रमुख विषय -
  • नए राज्यों का निर्माण,
  • राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन,
  • संविधान की नागरिकता संबंधी 
  • अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा 
  • केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं.
02. विशेष बहुमत : संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 (66% बहुमत ) मतों से पारित विधेयक आवश्यक।

संशोधन के प्रमुख विषय -
  • मूल अधिकार
  • नीतिनिदेशक तत्व  
03. विशेष बहुमत और राज्य के विधान-मंडलों की स्वीकृति : संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक।

संशोधन के प्रमुख विषय -
  • राष्ट्रपति का निर्वाचन (Ar. 54)
  • राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य-पद्धति (Ar. 55)
  • संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • संघीय न्यायपालिका , उच्च न्यायालय में परिवर्तन
  • संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध
  • सांतवी अनुसूची का कोई विषय
  • संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
  • संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध
Exam Point :
  1. संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
  2. संविधान संशोधन के मामले में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता।

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