संविधान संशोधन
{ भाग - 20, 368 }
सविंधान में संविधान संशोधन के प्रकार :-
- साधारण बहुमत
- विशेष बहुमत
- विशेष बहुमत और राज्य के विधान-मंडलों की स्वीकृति
तथा सभी में राष्ट्रपति की स्वीकृति हो।
01. साधारण बहुमत : सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से 1 ज़्यादा वोट + राष्ट्रपति की स्वीकृति । यह अनुच्छेद 368 में नही आता ।
संशोधन के प्रमुख विषय -
- नए राज्यों का निर्माण,
- राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन,
- संविधान की नागरिकता संबंधी
- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा
- केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं.
02. विशेष बहुमत : संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 (66% बहुमत ) मतों से पारित विधेयक आवश्यक।
संशोधन के प्रमुख विषय -
- मूल अधिकार
- नीतिनिदेशक तत्व
03. विशेष बहुमत और राज्य के विधान-मंडलों की स्वीकृति : संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक।
संशोधन के प्रमुख विषय -
- राष्ट्रपति का निर्वाचन (Ar. 54)
- राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य-पद्धति (Ar. 55)
- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- संघीय न्यायपालिका , उच्च न्यायालय में परिवर्तन
- संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध
- सांतवी अनुसूची का कोई विषय
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध
Exam Point :
- संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
- संविधान संशोधन के मामले में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता।
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